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रांची उच्च न्यायालय में न्याय की बड़ी जीत — आजसू पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य को तीन मामलों (कुंडा थाना कांड संख्या 58/25, 59/25, 60/25) में बरी ; एफआईआर और चार्जशीट क्वाश*

 

देवघर से प्रेम रंजन झा का रिपोर्ट

देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 18 स्थित आवासीय कार्यालय, रिखिया हाई के समीप आवास, मोहनपुर बाजार, घोरमारा एवं चंदना सोनारायठाडी मोड़ पर आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त स्वागत करके जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य को बधाई दी ।
देवघर जिला के कुंडा थाना क्षेत्र में दिनांक 2 मार्च 2025 को हुई एक घटना में आज न्याय और सच्चाई की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है।
उक्त दिन नियमित बाइक चेकिंग के दौरान एक महिला की गिरने से हुई दुखद मृत्यु के बाद, देवघर के लाल कोठी क्षेत्र के समीप स्थानीय जनता ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु हालात तनावपूर्ण बने रहे।

इस घटना के संबंध में कुंडा थाना में अलग-अलग केस (कांड संख्या – 58/25, 59/25 एवं 60/25) दर्ज किए गए थे।
इन चारों मामलों में आजसू पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य को भी नामजद अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया था। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर देवघर जिला कारागार भेजा गया था।

बाद में देवघर न्यायालय से जमानत (बेल) मिलने के उपरांत वे रिहा हुए। पुलिस ने इनमें से तीन मामलों (कांड संख्या 58/25, 59/25 एवं 60/25) का अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी।

इन मामलों में आदर्श लक्ष्य ने प्रारंभ से ही अपनी निर्दोषता और निष्पक्ष जांच की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि वे हमेशा जनता के हक और न्याय की आवाज़ उठाते रहे हैं और इस घटना में उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया गया था।

न्याय और सत्य की स्थापना के लिए श्री आदर्श लक्ष्य ने रांची उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए विस्तृत साक्ष्य और चार्जशीट का अध्ययन किया। न्यायालय ने यह पाया कि कांड संख्या 58/25, 59/25 और 60/25 में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है |
इस आधार पर माननीय न्यायालय ने तीनों मामलों में श्री आदर्श लक्ष्य को बरी (Quashing of FIR) कर दिया।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से इन धाराओं को साबित करने हेतु कोई ठोस प्रमाण नहीं है और आरोपी के विरुद्ध दर्ज अभियोग निराधार हैं।

इस मुकदमे में रांची हाईकोर्ट में अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप एंड एसोसिएट्स की टीम ने प्रभावी पैरवी की। साथ ही देवघर के अधिवक्ता शाश्वत प्रतीक एवं साकेत शुभम ने इस मुकदमे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फैसले के बाद आजसू पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष श्री आदर्श लक्ष्य ने कहा —

> “यह न्याय की जीत है। मुझे शुरू से ही न्यायपालिका पर भरोसा था और आज उस भरोसे की जीत हुई है। यह फैसला साबित करता है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। मैंने हमेशा गरीब, वंचित और शोषित वर्ग की आवाज़ को उठाया है और आगे भी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहूंगा।”

 

उन्होंने आगे कहा —

> “यह निर्णय केवल मेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जीत है जो सच्चाई, ईमानदारी और न्याय पर विश्वास रखता है। मैं अपने अधिवक्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया।”

आजसू पार्टी के जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को और मज़बूत करता है।