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देवघर नगर निगम ने मांस-मछली-अंडा विक्रेताओं को जारी किया निर्देश, एक माह के अंदर लेना होगा NOC

 

 

देवघर से प्रेम रंजन झा का रिपोर्ट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देवघर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पशु वधशाला/मांस/मछली/अंडा विक्रेता को बिक्री अनुज्ञप्ति प्राप्त कर बिक्री किया जाना है। अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु देवघर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अत्यावश्यक है।
अतः निगम क्षेत्रान्तर्गत उक्त से संबंधित बिक्रेता एक माह के अन्दर देवघर नगर निगम में 100.00 रु0 (एक सौ रुपये मात्र) की राशि जमा कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिक्री किये जाने क्रम में पकड़े जाने पर नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

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