*द प्रेस क्लब ऑफ देवघर* *(सत्र:2024-26) के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन हेतु निम्न एवं व्यवस्था संबंधी उपाय – समेकित निर्देश:-*
*1) मतदान के लिए मतदाताओं को अपने साथ द प्रेस क्लब ऑफ देवघर के सदस्यता फॉर्म की पर्ची की मूल प्रति और वैध पहचान पत्र लाना आवश्यक होगा।*
*2) जिन सदस्यों का नाम द प्रेस क्लब ऑफ देवघर की मतदाता सूची(सत्र-2024- 26) में दर्ज होगा, वही मतदान के पात्र होंगे।*
*3) मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना निषेध है।*
*4) मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार का व्यवधान या उपद्रव करने वाले के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाई की जाएगी।*
*5) मतदान केंद्र में प्रवेश के दौरान मतदान सहयोगी अधिकारी के पास संबंधित दस्तावेज दिखाकर मतदान पर्ची लेना होगा। इसके बाद उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर कर मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे।*
*6) मतदान केंद्र के अंदर पर्ची का मिलान कर मतदाता को दो पृष्ठ का मतपत्र दिया जाएगा। जिसे मतदान केंद्र के अंदर बने काउंटर में वहां रखे कलम से मतपत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाना है।*
*7) अध्यक्ष पद पर किसी एक कोष्ठक में सही का निशान लगाना है। उपाध्यक्ष पद पर किन्हीं दो कोष्ठक में सही का निशान लगाना है। सचिव पद पर किसी एक कोष्ठक में सही का निशान लगाना है। संयुक्त सचिव पद पर किन्हीं दो कोष्ठक में सही का निशान लगाना है। कोषाध्यक्ष पद पर किसी एक कोष्ठक में सही का निशान लगाना है।*
*मतपत्र के दूसरे पृष्ठ पर कार्यकारिणी सदस्यों के लिए किन्हीं 11 कोष्ठक में सही का निशान लगाना है।*
*8) कोष्ठक में सही का निशान लगाने के बाद दोनों मतपत्रों को अलग अलग मोड़कर वहां रखे मतपेटी में डालना है।*
*9) मतपेटी में मतपत्र डालने के बाद मतदाता सीधे मतदान केंद्र से बाहर निकल जाएंगे।*
*10) मतदान से संबंधित किसी भी तरह के विषय पर चुनाव संचालन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।*
– चुनाव संचालन समिति
— द प्रेस क्लब ऑफ देवघर
(सत्र: 2024-26)

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